सहारा और पल्स का पैसा वापस लेने के लिए नीचे दिये गये फार्म को भरकर अपने जिले के जिला अधिकारी कार्यलाय में जाकर जमा करें। साथ ही जरुरी सभी पेपर लेकर जायें।
Buds Act 2019 एंव UP PID Act 2016 के तहत
जमाराशि को वापस पाने के लिए भुगतान दावा
जमाराशि को वापस पाने के लिए भुगतान दावा